जिला प्रशासन (सूचना का अधिकार)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में
नागरिकों को जानकारी प्रदान करना
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया का जनादेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा नागरिकों को आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए नागरिकों को पहली अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ इत्यादि के विवरणों के बारे में जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक पहल की गई है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई से संबंधित जानकारी / प्रकटीकरण वेब पर प्रकाशित किया जाए।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों को वास्तविक अर्थ में सशक्त करना है। ‘एक सूचित नागरिक’ ही शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अधिनियम सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल (बाहरी साइट)
| क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण | अपडेट की तारीख |
|---|---|---|---|
| 01 | संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(i)) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 02 | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी)(ii)) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 03 | पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। (धारा 4(1)(बी)(iii)] | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 04 | अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(iv)) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 05 | नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड, इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में या अपने कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किया जाता है [धारा 4 (1) (बी) (वी)] | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 06 | दस्तावेजों की श्रेणियां जो उसके पास या उसके नियंत्रण में हैं। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(vi)) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 07 | अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 08 | इसके भाग के रूप में गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्ड, परिषद, समितियाँ और अन्य निकाय [धारा 4(1)(b)(viii)] | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 09 | अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(बी)(ix)] | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 10 | अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 11 | अपनी प्रत्येक एजेंसी को बजट आवंटन, सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट दर्शाता है | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 12 | सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 13 | इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण। (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी)(xiii)) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 14 | इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके पास रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 15 | जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 16 | लोक सूचना अधिकारियों का नाम पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(बी)(xvi)] | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 17 | ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करें | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| 18 | महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अध्याय II के अंतर्गत जिला स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के गठन से सम्बंधित आदेश | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |